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HitandRunLaw:हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ बस-ट्रक चालकों की हड़ताल, क्यों गलत है नया कानून जाने इस खबर में !

हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ बस-ट्रक चालकों की हड़ताल, परिवहन व्यवस्था ठप, पेट्रोल की सप्लाई पर असर !



केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ बस-ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जिससे परिवहन प्रणाली पूरी तरह से ठप पड़ी है।पूरे देश में ट्रक और डंपर चालकों ने हिंट एंड रन कानून का विरोध करते हुए चक्का चाम कर दिया। उनका कहना है कि दोनों कानून गलत हैं।

    क्या है हिंट एंड रन कानून?  (Hit and Run Case)

    दरअसल, केंद्र सरकार ने अपराध पर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत किसी ट्रक या डंपर चालक को किसी को कुचलकर भागने पर दस साल की जेल होगी। इसके अतिरिक्त सात लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा। पहले मामले में आरोपी चालक को कुछ दिनों में जमानत मिल जाती थी,और पुलिस थाने से बाहर आ जाता था। इस कानून के तहत पहले दो साल की सजा का प्रावधान था !

    क्यों गलत है नया कानून,क्या कहा नितिन गडकरी ने 

    हाल में ही में मोदी सरकार नया नियम जिसके तहत अगर कोई ड्राईवर एक्सीडेंट के बाद भाग जाता हैं, तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना लगेगा! ऐसे में ड्राईवर भाइयो का कहना है कि अगर ड्राईवर एक्सीडेंट के बाद वहा रुकता हैं, तो जनता उसके साथ बहुत मारपीट करती है, उनको जान का खतरा रहता हैं, कोई भी ड्राईवर जान बुझकर एक्सीडेंट नहीं करता हैं !एक सभा में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी कहा कि ड्राईवर एक बिल्ली को भी बचाने का प्रयास करता करता हैं !ऐसे में यह नया कानून थोपना ड्राईवर हितों के खिलाफ हैं !

    ड्राइवरों की मज़बूरी,सरकार का फायदा

    गाड़ी चलाते वक़्त एक्सीडेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी चालक जान बुझकर एक्सीडेंट नहीं करता हैं ! सड़क पर चलने के कारण ड्राईवर भाइयो को बहुत सी मुश्किल परिस्तिथियों से गुजरना पड़ता हैं ! ड्राईवर भाइयो का कहना है हमारी मज़बूरी को सरकार ने कमाई का जरिया बना लिया है ! इस नये कानून के तेहत प्रति एक्सीडेंट सरकार ट्रक या कोई भी चोपहिया वाहन चालक से 7 लाख रूपया वसूल करेगी !

    नए नियमों से ट्रक चालकों में गुस्सा 

    सरकार के इस निर्णय से ट्रक चालकों में व्यापक रोष है। इनका दावा है कि यह पूरी तरह से गलत है। सरकार को यह अधिनियम वापस लेना चाहिए। ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक 3 क्षेत्र में भी ट्रक चालकों ने जाम लगाकर नारेबाजी की। पुलिस ने बताया कि उन्होंने अपना वाहन हटा दिया।

    इंदौर में भी चक्का जाम

    इंदौर, मध्य प्रदेश में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल पंप भी प्रभावित हुए। यहां पेट्रोल पंप पर गाड़ी की लंबी लाइनें लगी हुई थीं। माना जाता है कि ट्रक ड्राइवरों की ये हड़ताल तीन दिन तक जारी रहेगी। जो ईंधन को पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचाएगा। समाचार फैलते ही लोग पेट्रोल पंप पर आने लगे, जिससे वाहनों की लंबी कतारें बन गईं। 

    मुंबई में ट्रक चालक की हड़ताल 

    दिल्ली, एमपी और महाराष्ट्र में हड़ताल का असर दिखाई दिया। जहां सरकार द्वारा लाए गए नए कानून का व्यापक विरोध हुआ। उनकी हड़ताल ने सड़कों पर लंबे समय तक जाम लगाए रखा।  

    देवास में दिखा ड्राइवरों का गुस्सा

    मध्य प्रदेश के देवास जिले में बस और ट्रक चालकों का क्रोध देखा गया। इस दौरान, उन्होंने दो या तीन जगहों पर शहर में रास्ते बंद करने की कोशिश की। बाद में रसूलपुर बायपास पर दो घंटे तक चक्काचाम हुआ, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी। पुलिस और प्रशासन के समझाने के बावजूद चालक ने नहीं माने और प्रदर्शन जारी रहा।  

    पन्ना में रुके ट्रकों के पहिए 

    मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बस और ट्रक चालकों ने नेशनल हाईवे-39 पर दुर्घटना की। बस चालकों की हड़ताल से यात्री भी परेशान थे। इससे सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें बन गईं। इस दौरान उन्होंने 'काला कानून वापस लो' की मांग की।

    राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी प्रदर्शन

    राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भी बस और ट्रक चालकों ने सड़कों पर उतर दिया। उन लोगों ने रोड जाम कर इस कानून का विरोध जताया। बाद में चालक ने जिला कलेक्ट्रेट में सरकार और प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी।








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