कश्मीर छोड़कर जाने वाले मजबूर लोग जल्द ही राज्य में लौटेंगे। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं !
आज सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। ये फैसला आर्टिकल 370 को हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर है। सोमवार को, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध् यक्षता में पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। 16 दिन की सुनवाई के बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। SC के फैसले से जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बढ़ी है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसला दिया कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी कानून था। Article 373 भी वैलिड है। उनका कहना था कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए। लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाना सही निर्णय था।
कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर लोग जल्द ही राज्य में वापस आ जाएंगे। ऐसी उम्मीद है।
जम्मू-कश्मीर में चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराए जाएंगे। केंद्र सरकार की निर्णय पर सवाल उठाना अनुचित है। Article 370 का प्रस्ताव अस्थायी था। आर्टिकल 370 को हटाने का राष्ट्रपति का निर्णय सही था।
देखिये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा :-
We have held that Article 370 is a TEMPORARY PROVISION: Chief Justice of India. #Article370 pic.twitter.com/21jewviXdP
— All India Radio News (@airnewsalerts) December 11, 2023